रिश्वत के मामले में अतिरिक्त कमिश्नर नारकोटिक्स डॉ. सहीराम के खिलाफ आरोप तय

न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) प्रमोद कुमार मलिक ने रिश्वत मामले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अतिरिक्त कमिश्नर डॉ. सहीराम मीणा एवं उसके दलाल कमलेश धाकड़ को धारा 7, 7ए एवं धारा 8 पीसी एक्ट 2018 एवं 120 बी आईपीसी के तहत आरोप तय कर प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ कर दी है।

आराेपी सहीराम मीणा ने अभियुक्त कमलेश के पिता को अफीम संबंधी मुखिया बनाने की एवज में 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई। 26 जनवरी 2019 को नारकोटिक्स के अतिरिक्त कमिश्नर सहीराम मीणा को दलाल कमलेश धाकड़ से एक लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था।

न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने मामले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अतिरिक्त कमिश्नर डॉ. सहीराम मीणा एवं उसके दलाल कमलेश धाकड़ को आरोप तय कर प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही साक्ष्य अभियोजन शुरू करते हुए आगामी पेशी के लिए अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले भारत सरकार के अपर सचिव को तलब किया गया है।



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