हाईकोर्ट ने पूछा- एफआईआर में अब तक क्या कार्रवाई की?

हाईकोर्ट ने 85 साल की वृद्धा को पेंशन दिलाने के नाम पर संपत्ति हड़पने के मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर गृह सचिव, डीजीपी, नागौर कलेक्टर व एसपी सहित अन्य से जवाब मांगा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश गुलाब देवी की आपराधिक याचिका पर दिया। अदालत ने राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन से पूछा है कि उन्होंने प्रार्थिया की दर्ज एफआईआर में क्या कार्रवाई की है।

अधिवक्ता योगेश टेलर ने बताया कि कुछ लोगों ने मिलीभगत कर प्रार्थिया सीनियर सिटीजन को पेंशन दिलाने के नाम पर स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय में ले गए। वहां उन्होंने प्रार्थिया के धोखे से अंगूठा लगवाकर संपत्ति हड़प ली। इसकी जानकारी होने पर प्रार्थिया ने दो महीने पहले नावां पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर प्रार्थिया ने मामले में उचित कार्रवाई करवाने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई।



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