हाईकोर्ट ने महेश नगर इलाके की छायादीप-द्वितीय कॉलोनी में पार्क के लिए आरक्षित 1372 वर्गगज जमीन पर अतिक्रमण करने व पार्क का विकास नहीं करने पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर से जवाब मांगा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश रुकमणी देवी की याचिका पर दिया।
अधिवक्ता मोहित गुप्ता ने बताया कि कॉलोनी में जेडीए ने पट्टे जारी किए थे। बाद में यह कॉलोनी अप्रैल 2017 में नगर निगम को ट्रांसफर हो गई, लेकिन नगर निगम ने न तो पार्क की जमीन की बाउंड्री वॉल बनाई और न ही पार्क का विकास ही किया।
वहीं पार्क की जमीन पर कुछ लोगों ने बसों को भी पार्क करना व अतिक्रमण करना भी शुरू कर दिया है। पार्क में सफाई नहीं होने के चलते कचरे का भी ढेर लग गया है। इसलिए नगर निगम को पार्क का विकास करने व अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया जाए।
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